जींद। किशोर के साथ कुकर्म करने के जुर्म में एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अजमेर को तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक व्यक्ति ने 20 अगस्त 2016 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके साढ़े 14 वर्षीय बेटे को गांव का ही अजमेर अपने साथ बुलाकर सुनसान जगह पर ले गए। जहां पर अजमेर ने उसके साथ कुकर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बारे में बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। जुलाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर अजमेर के खिलाफ चार पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अजमेर को तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।