सदर थाना नरवाना क्षेत्र में घर में सो रही 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी सचिन को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
28 जून 2018 को थाना सदर नरवाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह अपने निजी काम से नरवाना गई हुई थी। इस दौरान घर पर उसकी 14 वर्षीय बेटी अकेली थी और वह सो रही थी। गांव का सचिन उसके घर आया और बेटी के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की। जब वह घर पहुंची तो देखा कि सचिन उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसे देखकर वह भाग गया। शिकायत के आधार पर एएसआई सरबजीत सिंह ने मुकदमा दर्ज कर युवक के खिलाफ साक्ष्य जुटा कर अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले में अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए घर में घुसने पर धारा 452 के तहत तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा छेड़छाड़ करने पर 8 पोक्सो एक्ट के तहत तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।