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Jind News: शिकायतकर्ता बयान से मुकरा, अदालत से चार आरोपी बरी

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जींद। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने गोली मारकर हत्या का प्रयास के मामले में शिकायतकर्ता के बयान से मुकरने पर चार आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला साल 2019 से अदालत में चल रहा था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सोहना, सस नगर, मोहाली निवासी प्रीतम ने 16 मार्च 2019 को जुलाना पुलिस एफआईआर में बताया था कि एक गाड़ी ओएलएक्स पर मोबाइल नंबर सहित बिक्री के लिए डाली गई थी। उसने गाड़ी खरीदने के लिए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो युवक ने खुद को जिला के गांव शामलो कलां निवासी अमित कुमार उर्फ मीतू बताया।
फिर युवक ने उसे गाड़ी देखने के लिए जींद बुलाया। इसके बाद वह अपने दोस्त कमलजीत सिंह और रमनदीप सिंह के साथ रोहतक रोड, जींद पहुंचा। वहां अमित कुमार मिला, जो सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लिए था। उन्होंने गाड़ी की चेकिंग की और उसे 10.50 लाख रुपये में खरीदने पर सहमत हो गए।
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फिर आरोपी अमित ने बताया कि गाड़ी पड़ाना निवासी कृष्ण कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। अमित ने उनसे 15 मार्च को एचडीबी बैंक जींद पहुंचने के लिए कहा क्योंकि इस गाड़ी पर कुछ लोन बकाया था। वह 15 मार्च को बैंक के सामने पहुंचे। वहां अमित गाड़ी मालिक कृष्ण कुमार के साथ पहुंचा।
अमित ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए जिन पर उस व्यक्ति की फोटो लगी थी। फिर उन्होंने बैंक के लोन अकाउंट नंबर पर 8,31,622 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने उनसे एग्रीमेंट टू सेल बनवाने के लिए नोटरी पब्लिक के पास जाने को कहा।
आरोपियों ने कहा कि खाना खाने के बाद नोटरी से एग्रीमेंट स्टे करवा लेंगे। फिर आरोपी उन्हें अपनी गाड़ी में एक नहर के कच्चे रास्ते पर ले गए, जहां अमित ने पिस्तौल के बल पर उन्हें नीचे उतार दिया। तभी वहां एक ऑल्टो कार आई और उसमें से तीन लोग उतरे। इस दौरान
आरोपी अमित ने उनपर गोली चला दी लेकिन गोली उनके कान के पास से गुजर गई। पुलिस ने अमित और कृष्ण कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
जांच में लिजवाना खुर्द निवासी परमजीत और रोहताश, रामकली निवासी मोहित का भी नाम सामने आया। अदालत में शिकायतकर्ता अपने बयान से मुकर गया। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया।
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