जींद। एडिशनल सेशन जज नेहा नौरिया की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।यह मामला साल 2021 से अदालत में चल रहा था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 11 अगस्त 2021 को बताया था कि कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार, लाइनमैन प्रमोद, सतीश कुमार ने पांच अगस्त को राजीव कॉलोनी निवासी उपभोक्ता कर्मबीर के परिसर की जांच की तो वह बिजली की चोरी करते हुए पाया गया।
निगम को 11,972 रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद निगम ने जुर्माना भरने को लेकर उपभोक्ता को नोटिस भेजा था लेकिन उसने चोरी का जुर्माना नहीं भरा। आरोप लगाया गया कि उपभोक्ता की ओर से बिजली की चोरी का यह दूसरा मामला है।
पुलिस ने कर्मबीर सिंह के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसको लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।