जींद। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को डॉ. चंद्रहांस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो ने 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने बताया कि सात अगस्त 2022 को थाना सदर जींद में थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति नग घर में घुसकर उसकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी। इसमें दुष्कर्म का आरोप सुंदरपुर निवासी राम भगत पर लगाए गए थे। जांच के दौरान जांच अधिकारी एएसआई प्रेम कुमारी ने छह सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।