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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कैद

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जींद। खेत में कपड़े धोने के लिए गई नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष कैद और साढे़ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
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शहर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय किशोरी ने 19 अगस्त 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 13 अगस्त को वह कपड़े धोने के लिए गांव घिमाना निवासी अजय के ट्यूबवेल पर गई हुई थी। उस समय अजय ट्यूबवेल पर मौजूद था। अजय उसे कमरे में ले गया और बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में शादी का झांसा देते हुए उसे बस में बैठाकर अपने साथ ले गया। शाम को बहादुरगढ़ बस अड्डा पर छोड़कर फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अजय के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अजय को दस वर्ष का कैद व साढ़े दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
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