संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को दस साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 फरवरी 2021 को एक महिला ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति की गांव पबनाबा कुरुक्षेत्र निवासी बलराज से दोस्ती थी। इसके चलते उसके पति अक्सर बाहर रहते थे। बलराज उसके पति की गैर मौजूदगी में घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। उचाना थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर बलराज के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं केे तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने बलराज को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उसे दस साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।