जींद। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
यह आदेश नगरपालिका जुलाना और सफीदों के शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। जहां दो मार्च को नगरपालिका चुनाव और सफीदों में उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे।
इस आदेश के तहत जिले के शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के शस्त्रों और गोला, बारूद को सार्वजनिक रूप से ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शस्त्रों और गोला-बारूद को तुरंत अपने संबंधित पुलिस थानों या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करें। पुलिस थानों व शस्त्र विक्रेताओं को इनके सुरक्षित रखरखाव के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश बैंकों, प्राइवेट बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्डों, एटीएम सुरक्षा कर्मियों, नकदी परिवहन वैन में तैनात गार्डों, पुलिस बल व अन्य सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही पुलिस विभाग को अवैध हथियारों की जब्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।