जींद। 30 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में मुख्य रूप से चेक बाउंस धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों और उनकी लंबित अपीलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सिहाग ने बताया कि जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस के मामले कोर्ट में लंबित हैं और वे आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं वे 29 तक किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर मामला लोक अदालत के लिए रखवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है तथा बिना किसी अनावश्यक देरी के न्याय मिलता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और यह सभी पक्षों पर समान रूप से मान्य होता है।