जींद। विशेष न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
6 सितंबर 2019 को सीआईए स्टाफ जींद के उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को सूचना मिली थी कि टिकरा उस्मा, जिला बारांबकी, उत्तर प्रदेश निवासी अरमान बाराबंकी से स्मैक लाकर यहां बेचने का काम करता है। इस समय स्मैक सप्लाई करने के लिए जींद आया हुआ है। सूचना पर सीआईए टीम ने अरमान को पकड़कर उसके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद की थी। अरमान के खिलाफ शहर थाना जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश नेहा नोहरिया ने अरमान को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।