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अपंजीकृत बाल गृह चलाना किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन : एडीसी

Thu, 28 Nov 2024 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निर्देशानुसार बुधवार को सभागार में एडीसी विवेक आर्य की अध्यक्षता में बाल गृहों के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, बाल आश्रम के अधीक्षक एवं स्टाफ ने भाग लिया। इस दौरान बाल गृहों की स्थिति और संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विवेक आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोई भी बाल गृह अपंजीकृत नहीं होना चाहिए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता ने बताया कि जिले में केवल एक बाल गृह सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत है। उन्होंने आमजन से भी अपील की हैं कि यदि किसी को जिले में अपंजीकृत बाल गृह संचालित होने की जानकारी मिले तो वे इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को 01681-245361, 9416513057 नंबरों पर दे सकते हैं।
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