सफीदों। सफीदों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि वीरवार से चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में प्रत्याशी, उसके समर्थक अथवा राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार सामग्री के पोस्टर, पंपलेट, हेड बिल, बैनर छपवाएंगे, परंतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार कोई भी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी रूप से प्रचार सामग्री की छपाई नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि छपाई दस्तावेज में किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्रहनन का प्रकाशन हो, वह सब गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने वाले प्रकाशन या छपवाकर जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने प्रिंटर, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से कहा कि प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पेज पर अपना पूरा पता, प्रिंटिंग प्रेस सहित अंकित करें। प्रचार सामग्री की चार-चार प्रतियां निर्धारित घोषणा प्रपत्र एक व दो के साथ छपाई के तुरंत बाद जिलाधीश कार्यालय में जमा करवाएं।