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सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर आज से मिलेगी छूट

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अधिकारियों को निर्देश देते डीसी डॉ. आदित्य दहिया। - फोटो : Jind
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जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सोमवार से कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए सशर्त ढील दे दी है। सोमवार से राशन, किराना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, कूलर, पंखें, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कृषि उत्पाद से संबंधित व्यवसायों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पशुपालन से जुड़े लोगों को भी छूट दी गई है। पहले किराने की दुकानों को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक और दोपहर तीन तीन से छह बजे तक खोलने की अनुमति थी। रविवार को सभी प्रकार की दुकानोें को बंद रखने के निर्देश थे। हालांकि अब भी नाई की दुकान नहीं खुलेंगी और बस तथा ट्रेन नहीं चलेंगी। सरकारी ऑफिस कर्मचारियों के रोस्टर के अनुसार ही खुलेंगे।
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डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि जिले में सोमवार से स्वास्थ्य सेवाएं, सभी तरह के कृषि, बागवानी, पशुपालन की गतिविधियां, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, चाय, काफी की दुकानें, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कामकाज, पेट्रोल पंप, किसी भी प्रकार के सामान की ढुलाई का कार्य, सरकारी व निजी कार्यालय केवल कम कर्मचारियों के साथ, ईंट भट्ठे, निर्माणाधीन कार्य, मेडिकल स्टोर, वेटरनरी केयर, टायर पंक्चर की दुकानें, मोटर वाहन मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। स्कूल व शिक्षण संस्थाओं के खुलने पर रोक रहेगी। डीसी ने कहा कि जो-जो संस्थान खुलेंगे, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी-किसी कार्य के वाहन के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
लॉकडाउन का करें पालन
डीसी ने कहा कि किसी व्यक्ति को यदि जरूरत नहीं है तो वह घर से बाहर नहीं निकले। केवल कामकाजी व्यक्ति ही घर से बाहर निकले। तीन मई तक लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। लोगों की जरूरत को देखते हुए कुछ ढील दी गई है। यदि लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाली दुकान बंद करवा दी जाएगी। दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल जरूरत का सामान लेने या लोगों की जरूरत के अनुसार ही दुकानें खोलें।
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