सफीदों। हरियाणा सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की है। यह योजना 28 सितंबर तक प्रभावी रहेगी, जिसके माध्यम से विभिन्न कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर बकाया मामलों का सरल एवं सुविधाजनक तरीके से निपटान किया जा सकेगा। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि वर्ष 2025 में लागू की गई एकमुश्त निपटान योजना को व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला था और हजारों व्यापारियों ने इसका लाभ उठाते हुए अपने पुराने कर विवादों का समाधान कराया था। उन्होंने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक के बकाया मामलों में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कर राशि में 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि ब्याज एवं जुर्माना राशि पर 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक लाख से 10 लाख रुपये तक 60 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक 50 प्रतिशत, एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक 40 प्रतिशत, 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपये तक 35 प्रतिशत तथा 30 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक कर राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। संवाद