जींद। गांवों की शामलात भूमि पर बने पुराने अवैध मकानों को वैध रूप से नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। यह प्रक्रिया केवल उन ग्रामीण निवासियों पर लागू होगी, जिन्होंने 500 वर्ग गज या उससे कम क्षेत्रफल की जोहड़ की जमीन व ऐसी भूमि जिससे रास्ते में रुकावट हो उसे छोड़कर शामलात देह की गैर कृषि भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले मकान बना लिया था।
डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि संबंधित व्यक्ति को ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि मकान 31 मार्च 2004 से पहले बनाया गया है। इसके साथ जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, साइट प्लान, मकान के फोटोग्राफ व कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज संलग्न करने होंगे।