27जेएनडी18: शहर के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते हुए विद्यार्थी। शिक्षक
- फोटो : करनावल में पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर उगाई गई फसल
जींद। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को लाठी, गंडासा, भाला, तलवार, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन अथवा अन्य हथियार या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की नकल प्रवृत्ति को रोकने के लिए 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से संचालित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक व मुक्त विद्यालय) वार्षिक परीक्षाएं और डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष (रि-अपीयर) परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में आयोजित की जा रही हैं। सेकंडरी परीक्षाएं 28 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेंगी। वहीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 29 मार्च तक जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आदेश परीक्षाओं के सुचारु संचालन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं। हालांकि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
27जेएनडी18: शहर के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते हुए विद्यार्थी। शिक्षक- फोटो : करनावल में पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर उगाई गई फसल