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Jind News: अब नहीं चलेगा स्कूल से यूं ही बाहर जाना, अपडेट करने होंगे मूवमेंट रजिस्टर

Wed, 15 Oct 2025 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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15जेएनडी24 : जिला ​शिक्षा अ​धिकारी कार्यालय। संवाद
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जींद। जिले के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक हाजिरी लगाने के बाद बगैर सूचना दिए बाहर नहीं जा पाएंगे। हाजिरी लगाकर स्कूल छोड़ देने वाले टीचरों पर नजर रखने के लिए विभाग ने हर स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मूवमेंट रजिस्टर अपडेट करने होंगे।
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निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पंचकूला ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना संयोजक के नाम पत्र जारी किया है। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों को जारी किए पत्र में कहा कि यदि सरकारी स्कूलों में कोई भी कर्मचारी स्कूल छोड़कर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
उस कार्य दिवस के पेज पर क्रास करना होगा। स्कूल समय में किसी सरकारी कार्य से बाहर जाता है तो वापसी में अपनी हाजिरी रिपोर्ट वहां से लेकर आएगी। वे हाजिरी रिपोर्ट प्रमाण के तौर पर स्कूल के मूवमेंट रजिस्टर में पेस्ट करनी होगी।
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उच्च अधिकारियों के स्कूल विजिट के दौरान उन्हें मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन करवा कर उनसे साइन करवाने होंगे। हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है।
खंड शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी और मूवमेंट रजिस्टर की जांच करनी होगी। यदि किसी स्कूल में रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है तो इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजनी होगी। जिला मुख्यालय द्वारा एक माह के दौरान इस प्रकार कार्रवाई करनी होगी।
वर्जन
शिक्षकों को मूवमेंट रजिस्टर को मेंटेन करना होगा। रजिस्टर में कर्मचारियों की विद्यालय समय के दौरान बाहरी गतिविधियों का रिकार्ड दर्ज किया जाएगा। कर्मचारी को विद्यालय से बाहर जाने का उद्देश्य, वापस लौटने का समय, विद्यालय मुखिया के टिप्पणी सहित हस्ताक्षर व उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे। -राजपाल देशवाल, खंड शिक्षा अधिकारी जींद
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