जींद। पुलिस स्टेशन व अदालतों में आज से भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। अब सभी थानों में लोगों की शिकायतों पर नए कानून के तहत नई धाराओं का प्रयोग किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में खास बात है कि अब पीड़ित व्यक्ति किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। यह शिकायत मान्य होगी। पहले शिकायतों को घटना स्थल के थाने में ही दर्ज करवाना होता था।
एडवोकेट वीरेंद्र जांगड़ा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में पीड़ित को सबूत पेश करने के लिए खुद जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन भी साक्ष्य पेश किए जा सकेंगे। अगर किसी के पास वारदात या किसी घटना की वीडियो या फोटो है तो उसको नए कानून के तहत थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
वह अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगा सकता है। इसमें पुलिस को ऑनलाइन समन भेजने के अधिकारी मिले हैं तो वहीं गवाहों के बयान भी ऑनलाइन दर्ज करवाए जा सकेंगे। थानों के चक्कर काटने से पीछा छूटेगा। हर मुकदमे के लिए समय का निर्धारण किया गया है। इसमें मुकदमों की जांच व कोर्ट में सुनवाई का समय भी निर्धारित हुआ है। ा