जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 सितंबर को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि जींद, नरवाना व सफीदों न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को व प्रत्येक कार्य दिवस पर प्री-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपसी समझौते से हल हो सकने वाले मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत काफी कारगर सिद्ध हो रही है। लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। इससे लोगों के धन व समय की बचत होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।