जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को न्यायिक परिसर जींद तथा नरवाना और सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, फौजदारी, राजस्व, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
आपसी सहमति से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है और उन्हें शीघ्र न्याय मिलता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का अंतिम निपटारा किया जाता है। निशुल्क कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं तीन अक्तूबर को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत भी आयोजित होगी। संवाद