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Jind News: राष्ट्रीय लोक अदालत व ई-लोक अदालत 12 सितंबर को लगेगी

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जींद। 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत और ई-लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निपटान को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिला न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सिहाग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अमित सिहाग ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष पूनम सुनेजा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत और ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ई-लोक अदालत की कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिससे पक्षकार अपने स्थान से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामलों का निस्तारण करा सकेंगे। बैठक में लंबित चेक बाउंस मामलों को आपसी समझौते से निपटाने पर जोर दिया गया। बैंक अधिकारियों और संबंधित पक्षों से अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के लिए चिन्हित कर भेजने तथा समझौता वार्ता को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे चेक बाउंस, बैंक ऋण, पारिवारिक, वैवाहिक, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य समझौता योग्य मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत, ई-लोक अदालत अथवा मध्यस्थता के माध्यम से कराएं।
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