सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दोषी रिश्ते में किशोरी का नाना लगता है।
मामले में किशोरी ने सदर रोहतक थाना में 3 जुलाई 2022 को शिकायत की थी कि दो माह पहले तक वह अपनी मां के साथ गोहाना क्षेत्र में रहती थी। रोहतक निवासी संदीप कुमार रिश्ते में उसकी मां का चाचा लगता है। पीड़ित ने बताया था उसकी मां का कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके चलते उनकी मां को तारीख पर जाना पड़ता था। मां के घर से जाने के बाद संदीप उनके घर में आता था। आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो ले ली थी। इसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर वह उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने सदर रोहतक थाना पुलिस को बताया था कि दो माह से वह आरोपी के रोहतक स्थित घर पर रहती थी। वह और उसकी पत्नी उसके घर के बाहर आने-जाने के बारे में निगरानी रखते थे। आरोपी ने अपने साले से उसका रिश्ता कराने की बात भी कही थी। तंग आकर उसने सदर रोहतक थाना में शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला गोहाना का होने के चलते जीरो एफआईआर दर्ज की थी। बाद में जांच को एफआईआर को गोहाना थाना में भेजा गया था। 4 जुलाई, 2022 को सिटी गोहाना में दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी संदीप को दोषी करार दिया। मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, धमकी देने में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और छेड़खानी करने में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।