संवाद न्यूज एजेंसी
सफीदों। नियमों की अवहेलना करने पर प्रशासन ने आरएस सिनेमा थिएटर को वीरवार को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला उपायुक्त के आदेशों पर की गई है। कार्रवाई के लिए सफीदों पालिका सचिव विक्रमजीत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट विक्रमजीत के नेतृत्व में नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता अजय, सफाई निरीक्षक कर्मवीर सिंह, लिपिक अनिल कुमार, लिपिक व सुपरवाइजर हिमांशु रोहिल्ला वीरवार को आरएस सिनेमा पहुंचे और सिलिंग की कार्रवाई की। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर व्यापक पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की ओर से सिलिंग कार्रवाई की फोटोग्रॉफी की करवाई गई। पालिका सचिव विक्रमजीत ने बताया कि पंजाब सिनेमा (नियमावली) अधिनियम, 1952 के तहत सिनेमा संचालक राजेंद्र सिंह सिंगरोहा को 14 जून 2017 से 13 जून 2020 तक तीन वर्ष के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करके उसे संचालित करने व पंजाब सिनेमा (नियमावली) अधिनियम, 1952 (विडियो थिएटर) लाइसेंस का नवीकरण नहीं करवाए जाने पर नोटिस जारी किया गया था।
पंजाब सिनेमा (नियमावली) अधिनियम, 1952 की धारा 7 के तहत सिनेमा मालिक को अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी किया गया और सिनेमा लाइसेंस जुर्माना राशि सहित नवीनीकरण करवाने के बारे में लिखा गया था। नवीकरण नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन सिनेमा संचालक ने लाइसेंस का नवीकरण नहीं करवाया। इसके चलते जिला उपायुक्त ने इस सिनेमा को सील करने के आदेश जारी किए गए थे। उपायुक्त के आदेश की पालना करते हुए आज इस सिनेमा को सील कर दिया गया है।