जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग युवती का अपहरण कर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी को बीस साल का कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने 31 दिसंबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 दिसंबर की रात उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। तलाशने और पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। उचाना थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर गांव खापड़ निवासी राकेश को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने राकेश के खिलाफ यौन शोषण और छह पाॅक्सो एक्ट की धारा और जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।