जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमाघर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाणपत्र के बिना राजनीतिक विज्ञापन नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर विशेषतौर पर नजर रहेगी। पेड न्यूज का मामला सामने आने पर एमसीएमसी कमेटी उसकी सूचना संबंधित आरओ को देगी। आरओ संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिलास्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।