जींद में युवक की हत्या कर शव को खुर्द बुर्द करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने फरैण कलां निवासी प्रवीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फरैण कलां गांव निवासी निवासी मनोज ने 25 जुलाई 2019 को सदर नरवाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसके भाई मुकेश का शव खानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला था।
घटना वाली रात प्रवीन और मुकेश को गांव के जल घर के निकट शराब पीते देखा गया था। जिसके बाद उसका भाई घर वापस नहीं आया। सुबह मुकेश का शव खानपुर रोड के पास झाड़ियों से मिला। मनोज ने आरोप लगाया था कि उसके भाई मुकेश की हत्या गांव के ही प्रवीन उर्फ बीना ने की है।
शराब पीने के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। जिसके चलते प्रवीन ने मुकेश की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में डाल फरार हो गया ताकि मामला सड़क हादसे का दिखाई दे। सदर थाना नरवाना पुलिस ने मनोज की शिकायत पर प्रवीन के खिलाफ हत्या तथा शव को खुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने प्रवीन को आजीवन कारावास की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।