संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जींद सौरभ गुप्ता की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सुरबरा निवासी सुल्तान को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार सुरबरा निवासी सतीश ने उचाना थाना पुलिस को एफआईआर में बताया था कि वह अपने भाई राजेश और अन्य साथियों के साथ मकान के सामने गली में बैठा था। इसी दौरान गोलू, सुल्तान और विक्की बाइक पर आए।
सुल्तान अपने साथ तीन बड़े चाकू लेकर आया था। उसने एक-एक चाकू गोलू और विक्की को दिया और खुद चाकू लेकर राजेश की तरफ दौड़ा। राजेश जान बचाने के लिए पास के मकान में घुस गए। इसी दौरान बीच-बचाव करने पर सुल्तान ने सतीश के पेट में चाकू मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच पूरी कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी सुल्तान के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।