12जेएनडी25-जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मौजूद उपभोक्ता। स्रोत प्रशासन
जींद। राष्ट्रीय एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद की ओर से जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यशवीर सिंह राठौर की देखरेख में संपन्न हुआ। इस लोक अदालत में गठित पीठों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कीर्ति जैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पारिंद्र सिंह, एसडीजेएम सफीदों अमित नैन और न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी नरवाना अश्वनी गुप्ता शामिल रहे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोनिका ने लोक अदालत के उद्देश्य और लाभों की जानकारी दी और इसे न्यायिक प्रणाली का एक सुलभ माध्यम बताया। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 14421 मामलों को लिया गया, जिनमें से 13635 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से किया गया, जिससे पक्षकारों को शीघ्र और सस्ता न्याय प्राप्त हुआ।
लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित 319 मामलों में 58261616 की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित 176 मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा चेक बाउंस के 308, दीवानी मामलों के 9187, बैंक रिकवरी के 101, अन्य आपराधिक मामलों के 3004 तथा अन्य श्रेणी के 544 मामलों का भी निपटारा किया गया। इन मामलों में 13,70,000 की अतिरिक्त राशि का समाधान किया गया।
इस प्रकार कुल मिलाकर लोक अदालत में 10,08,19709 की राशि का समाधान आपसी सुलह के माध्यम से किया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोनिका ने यह भी बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें एक बार फिर आमजन को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।