जींद। लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने 25 मई को शाम छह बजे तक तथा 4 जून मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। डीसी ने ये आदेश धारा 144 के तहत जारी किए हैं। ये आदेश 23 मई शाम से प्रभावी हो चुके हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसी भी शराब की दुकान के अलावा होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया गया है। आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।