जींद। भारत सिनेमा के पास गोलियां मारकर युवक की हत्या करने के पांच दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इसमें अदालत ने दिल्ली के नरेला निवासी साहिल उर्फ विपुल, रामराय गेट जींद निवासी विक्रम उर्फ आशु, अमरहेड़ी निवासी बिजेंद्र, पड़ाना निवासी सोमबीर, खोखरी निवासी अनिल उर्फ काला को हत्या के दोष में सजा सुनाई गई।
पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने बताया कि 30 दिसबंर 2016 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में फिरौज खान उर्फ फौजी ने बताया था कि वह और उसका दोस्त विश्वकर्मा निवासी रजत बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। बाइक को रजत चला रहा था। वह खुद पीछे बैठा था। जब वह भारत सिनेमा के पास पहुंचे तो पीछे से एक कार व दो बाइक आई। जिन्होंने उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। उस समय कार से रामराये निवासी विकास उर्फ आशु, खोखरी निवासी अनिल उर्फ काला, रोहतक रोड निवासी आशीष खोखर उतरे, बाइक पर अमरहेड़ी निवासी बिजेंद्र व पड़ाना निवासी सोमबीर थे। जिन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगने से रजत वहीं गिर गया व तीन गोलियां उसको भी लगी। जहां से दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान रजन की मौत हो गई थी। इस मामले में सीआईए ने दिल्ली के नरेला निवासी साहिल, विक्रम, बिजेंद्र, सोमबीर, खोखरी निवासी अनिल को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे जसबीर सिंह सिंधु की अदालत ने पांचों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी साहिल पर 23 हजार रुपये तो अन्य पर 18-18 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।