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महिला और उसके प्रेमी भतीजे को आजीवन कारावास

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life imprisonment for a women and her beloved nephew
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पति की हत्या करने की दोषी बिंद्र कौर और उसके प्रेमी जेठ के बेटे सुनील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिवानामाल गांव निवासी सोनू ने 14 नवंबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई मोनू का शव मकान से कुछ दूरी पर मिला था। भाई के गले पर निशान मिला था, जिससे साफ था उसके भाई की हत्या हुई है। सोनू ने अपनी भाभी बिंद्र कौर और भतीजे सुनील पर हत्या का संदेह जताकर पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि बिंद्र कौर का अपने जेठ के बेटे सुनील से अवैध संबंध था। इसको लेकर मोनू तथा बिंद्र कौर के बीच झगड़ा रहता था। बिंद्र कौर और सुनील ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर मोनू की हत्या की योजना बनाई। 13 नवंबर की रात को योजना बनाकर बिंद्र कौर तथा सुनील ने मोनू को दूध में नशीली गोलियां पिलाकर चुन्नी से गला घोंटकर मार डाला। रात को बिजली जाने पर सुनील ने अपने चाचा मोनू के शव को मकान से कुछ दूरी पर फेंक दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने बिंद्र कौर तथा सुनील को आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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