नियम 134ए के तहत निजी स्कूल अपने यहां बीपीएल व गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला देने से इंकार कर रहे हैं। कुछ निजी स्कूलों द्वारा 134ए के तहत बच्चों को दाखिला देने से इंकार करने पर अभिभावक बच्चों के साथ डीसी विनय सिंह से मिलने पहुंचे। पिछले साल भी काफी निजी स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों को चक्कर काटने पड़े थे।
मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत अपने यहां 10 प्रतिशत बीपीएल व गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। वहीं हुडा क्षेत्र में आने वाले निजी स्कूलों के लिए 20 प्रतिशत दाखिले देेना अनिवार्य हैं। शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार के आदेशों की परवाह नहीं करते हुए कुछ स्कूल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
फिलहाल प्रथम कक्षा में दाखिले के लिए जींद खंड में ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें 154 बच्चों का दाखिला होना है। डीसी से मिलने पहुंचे अभिभावक हरिकेश, महिपाल, ओमप्रकाश, आशा व रेनु ने बताया कि निजी स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं। शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वहीं पिछले साल संबंधित स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों को अगली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। डीसी ने अभिभावकों को उचित कार्रवाई करते हुए जल्द ही बच्चों के दाखिले संबंधित स्कूलों में कराने का आश्वासन दिया।