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एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेचने वाले 20 दुकानदारों के काटे चालान

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एक किराना की दुकान की जांच करते खाद्यापूर्ति विभाग के अधिकारी। - फोटो : Jind
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब तक 20 किराना दुकानदारों के चालान किए हैं। यह सभी चालान लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट-2009 तथा विधिक माप विज्ञान के तहत किए गए हैं। इसके तहत कुछ दुकानदार एमआरपी पर सामान नहीं बेचते मिले तो कुछ के कांटे प्रमाणित नहीं मिले। अब सोमवार से शनिवार तक किराना की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक तथा सायं को 3 से 6 बजे तक खुली रहेंगे। इस समय के अतिरिक्त कोई दुकानदार दुकान खोले मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि सभी किराना दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जिस वस्तु पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित हो, वहीं बेचें। अधिकतम खुदरा मूल्य के बिना कोई भी सामान नहीं बेचें। अगर कोई दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों के चालान किए गए हैं, उनमें से तीन किराना की दुकानें चेकिंग के दौरान ऐसी पाई गई, जिन्होंने मापतौल विभाग से अपने कांटों को प्रमाणित नहीं करवाया था। इसके अलावा बाकी का एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर चालान किया गया।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी दुकानदार नियमों की अनदेखी न करें। कोरोना वायरस के चलते किराना की दुकानों को खुली रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। सभी दुकानदार निर्धारित समयावधि में दुकानों को खुली रखें ताकि आमजन को खाद्य वस्तुएं व अन्य जरूरी सामान की खरीद करने में कोई परेशान न हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तथा व्यापार मंडल एवं किराना एसोसिएशन द्वारा दुकानों को खुली रखने के लिए मिलकर समय निर्धारित कर दिया गया है। सोमवार से शनिवार तक सभी किराना की दुकान सुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा सायं को तीन बजे से छह बजे तक ही खुली रहेंगी। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह निर्धारित समय पर आकर ही सामान की खरीददारी करें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें।
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