हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाली एक महिला को बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है। कंपनी का कहना है कि महिला की तबीयत इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़े, उसका घर पर भी इलाज हो सकता था।
पुरानी अनाजमंडी निवासी बबीता के पति महाबीर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने 25 फरवरी 2021 को अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था। उसकी पत्नी बबीता कोरोना की चपेट में आ गई और उसे 22 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। अस्पताल में उसकी पत्नी के उपचार पर उसके 63965 रुपये खर्च हो गए। जब उसने कंपनी को क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। अब महाबीर प्रसाद ने कहा कि वह अदालत की शरण लेगा। वहीं कंपनी के सहायक प्रबंधक सुनील छिल्लर ने बताया कि उन्होंने बबीता की रिपोर्ट चिकित्सकों के पास भेजी थी। इसमें बताया गया कि बबीता ज्यादा गंभीर नहीं थी, उसे घर पर रखा जा सकता था। इसके अलावा बबीता को कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए उसे क्लेम नहीं दिया जा सकता।