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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना

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शहर की एक कॉलोनी की नाबालिग लड़की के साथ स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी युवक श्याम कॉलोनी निवासी पंकज को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने पांच वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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19 जनवरी 2019 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में शहर की एक कालोनी के व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को स्कूल में आते जाते समय श्याम कालोनी निवासी पंकज छेड़छाड़ करता है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर डराता है। महिला थाना पुलिस ने इस मामले में पोक्सो 10 व 12 तथा 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच डीएसपी पुष्पा खत्री ने की और युवक के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए गए। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 पोक्सो में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 12 पोक्सो में दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी 506 में दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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