संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। जिला उपभोक्ता फोरम ने वारंटी अवधि के दौरान खराब हुए टैबलेट बदलने से इन्कार करने पर टीसीएल, फ्लिपकार्ट और विक्रेता कंपनी को 45 दिन के भीतर टैबलेट की कीमत 10,276 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए पांच हजार और वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने को कहा है।
शहर के अर्बन एस्टेट निवासी प्रदीप कुमार ने 16 जुलाई 2023 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से टीसीएल कंपनी का 10276 रुपये में टैबलेट खरीदा था। एक वर्ष की निर्माता वारंटी होने के बावजूद कुछ दिनों बाद टैबलेट में तकनीकी खराबी आने लगी। डिवाइस अपने आप एप खोलने, ब्लिंक करने और बार-बार ऑन-ऑफ होने लगा। शिकायतकर्ता ने ई-मेल और ग्राहक सेवा के माध्यम से कई बार शिकायत की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
इसके बाद प्रदीप कुमार ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उनकी ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र जेपी सिंह ने आयोग के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए। आयोग के चेयरमैन एके सरदाना ने सुनवाई के बाद माना कि कंपनियां उपभोक्ता की शिकायत का समाधान करने में विफल रहीं।
आयोग ने आदेश दिया कि तय समय में भुगतान नहीं करने पर कंपनियों को देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। अधिवक्ता वीरेंद्र जेपी सिंह ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।