जींद। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में छठवीं से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार विभाग की वेबसाइट और पोर्टल पर विद्यालयवार और कक्षा अनुसार उपलब्ध सीटों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निजी विद्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे दस मार्च से नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों का विवरण सार्वजनिक करें ताकि अभिभावकों को समय पर जानकारी मिल सके। इसके बाद अभिभावक और विद्यार्थी 13 मार्च से 30 मार्च तक अपनी सहमति वाले मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।
विभागीय निर्देशों के अनुसार एक अप्रैल से पांच अप्रैल के बीच लाटरी निकाली जाएगी। विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को लाटर की तिथि व समय की सूचना देगा और उनकी उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ ड्राॅ निकाला जाएगा। इसके बाद एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक चयनित विद्यार्थियों के दाखिले पूरे किए जाएंगे और सफल विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
मुख्य सूची में चयनित विद्यार्थी निर्धारित समय में दाखिला नहीं लेते हैं तो रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को अवसर दिया जाएगा। इन छात्रों के दाखिले 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे किए जाएंगे। इसी अवधि में सभी विद्यालयों को दाखिल किए गए विद्यार्थियों का पूरा विवरण विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराना भी अनिवार्य रहेगा।
दाखिला प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नामिनी भी नियुक्त करेंगे। यह नामिनी खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी स्कूल के प्राचार्य, मुख्याध्यापक या पीजीटी शिक्षक में से किसी एक को बनाया जा सकता है। आय का प्रमाण परिवार पहचान पत्र में दर्ज सत्यापित आय पर ही मान्य होगा।
छात्र ने पिछले शैक्षणिक सत्र में सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की हो या वहीं से उत्तीर्ण हुआ हो। छात्र अपने वर्तमान खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे और एक से अधिक विद्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा होगी। जिस विद्यालय में आवेदन किया जाएगा, वहां से अभिभावक को आवेदन की रसीद लेना अनिवार्य होगा।
चयनित छात्र को अपने पुराने सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। जिन्होंने चालू सत्र के लिए अपनी फीस का विवरण फार्म-छह के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया है। दाखिले के बाद विद्यार्थियों का डाटा एमआईएस प्रणाली में अपडेट किया जाएगा और अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना विभाग को भेजना भी आवश्यक होगा।