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Jind News: एक अप्रैल से जिले में ऑटो चालकाें को पहननी होगी खाकी ड्रेस

Fri, 28 Mar 2025 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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27जेएनडी 25: शहर के बस अड्डे के बाहर खड़े ऑटो व ई रिक्शा। संवाद - फोटो : पकड़ा गया ट्रक
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जींद। जिले में ऑटो व ई रिक्शा चालकों को अलग से पहचान मिलेगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने ड्रैस कोड लागू किया है। इससे यात्रियों को भी ऑटो चालकों की पहचान करने में आसानी होगी। चालक अब खाकी रंग की वर्दी में नजर आएंगे, साथ में उनको अपना बैज भी लगाना होगा। शहर में 4500 ऑटो व ई रिक्शा को नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जींद में 5500 ऑटो होने का अंदाजा है।
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इस निर्देश का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, प्रशासन ने नागरिकों सुरक्षा और भीड़ में चालकों की पहचान के लिए यह फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार जिले में लगभग आठ हजार ऑटो व ई-रिक्शा चल रहे हैं। इस साल ही पुलिस प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा को देखते हुए ऑटो-ई-रिक्शा और प्राइवेट बसों के अंदर व बाहर की तरफ पोस्टर लगाए थे। इन पर चालक का नाम, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारी अंकित करवाई गई हैं। अब चालकों के लिए पुलिस प्रशासन ने वर्दी निर्धारित की है। इन निर्देश की अवहेलना करने पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के पास ऑटो व ई-रिक्शा चालकों का रिकॉर्ड भी है। अगर कोई मनमानी करेगा तो आसानी से उसकी पहचान हो जाएगी। सभी ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को खाकी वर्दी छाती पर बाएं तरफ बैज के साथ पहननी अनिवार्य होगी। इस संबंध में उनकी यूनियन को आदेश जारी कर वर्दी पहनने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।

करना होगा नियम का पालन

- ऑटो व ई-रिक्शा पर टेप लगानी होगी, प्रथम पंक्ति में चालक व यात्री के बीच फिक्स रॉड होनी चाहिए। सिर्फ बाईं तरफ से ही यात्री प्रवेश व निकासी करेंगे, चालक की सीट के पास टूल बॉक्स के ऊपर एवं चालक की सीट की पीछे कोई अतिरिक्त या फोल्डिंग सीट नहीं हो। वाहन के पीछे बाईं तरफ बड़े अक्षरों में वाहन चालक, संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट व फिटनेस की वैधता लिखी हो। वाहन के अंदर व बाहर स्पष्ट अक्षरों में इमरजेंसी नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, एंबुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 लिखना जरूरी होगा।
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वर्जन
सभी चालक मानकों के अनुसार वर्दी पहनना शुरू कर दें। नियमों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनको वाहन भी फिट रखना होगा। उसके लिए भी मोटर अधिनियम में कई नियम दिए गए हैं। नियमों का पालन उनको अनिवार्य रूप से करना होगा।
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शमशेर सिंह यातायात थाना प्रबंधक
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