जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने उचाना कलां में सोमबीर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। रोहित और सोनू पर 1.10-1.10 लाख रुपये और शुभम और मनदीप पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो फरवरी 2022 को उचाना थाना में सोमबीर की हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 और 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हांसी जिले के गांव चानोत निवासी अमरजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी बुआ के घर उचाना कलां आए हुए थे। बुआ के बेटे सोमबीर के साथ बाल कटवाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तीन युवक आए और सोमबीर पर गोली चला दी।
गोली लगने से सोमबीर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाए।
जांच में रोहित और मनदीप निवासी उचाना कलां, सोनू और शुभम निवासी उचाना मंडी का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।