जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की अदालत ने महिला से छीना झपटी करने के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सिंघपुरा गांव निवासी अर्चना ने सात नवंबर 2021 को पुलिस का दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी भाभी नेहा के साथ पैदल ही गांव जा रही थी। जब वह हाट रोड पर शिव मंदिर के पास पहुंची तभी बाइक सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उनके थैले की छीन लिए थे। इसके बाद भाग गए थे। थैले में सूट, तीन हजार रुपये की नगदी, मोबाइल फोन व अन्य सामान था। सदर थाना सफीदों पुलिस ने अर्चना की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ छीना झपटी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस जांच मे गांव सोगल माजरा निवासी अमन, कच्चा कैंप पानीपत निवासी अमित का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमन तथा उसके दोस्त अमित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की अदालत ने अमन तथा अमित को पांच-पांच वर्ष कारावास तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।