जींद। जिले में ग्रैप नियमों की अनदेखी करने पर दिल्ली व चंडीगढ़ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने दो स्थानों पर छापेमारी कर 4.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें सफीदों रोड पर बिना अनुमति के चल रहे फीड मिल पर साढ़े चार लाख रुपये जुर्माना लगाया तो वहीं, बस अड्डे के नजदीक स्कूल में चल रहे निर्माण पर ग्रैप नियमों की अवहेल्लना पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों व जागरूकता के बाद भी जिले में ग्रैप नियमों की अनदेखी लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। जिले में औद्यागिक ईकाईयां व निर्माण चले हुए हैं। इनके कारण एक्यूआई का स्तर कम नहीं हो रहा। इसके अलावा नगर परिषद भी लगातार ग्रैप नियमों की पालना करवाने के लिए शहर की कालोनियों में जांच कर रही है। इसके लिए कई टीमें लगी हुई हैं। शुक्रवार को सब्जी मंडी में कुड़ा जलाने पर एक व्यक्ति को नोटिस दिया तो वहीं शहर की कालोनियों में 20 से ज्यादा निर्माण बंद करवाए और उनको ग्रैप चार के नियमों की जानकारी दी। शहर के चारों तरफ भिवानी रोड, सफीदों रोड, नरवाना रोड व शहर के अंदर की काॅलोनियों में हर जगह निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य को रुकवाने में प्रशासन लगातार विफल हो रहा है।
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प्रशासन की नाक के नीचे बस अड्डे पर चल रहा निर्माण
प्रशासन की नाक के नीचे बस अड्डे पर सरेआम निर्माण चल रहा है। इसके एक दिन पहले हुडा मार्केट में हेफेड कार्यालय के अंदर निर्माण जारी था। जब तक सरकारी स्थानों पर ही काम नहीं रुकेगा तो प्रशासन को आमजन से क्या उम्मीद होगी। प्रशासनिक भवनों की तरफ खुद जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है।
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तीन दिन पहले भी लगाया था प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जुर्माना
तीन दिन पहले भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने तीन स्थानों पर निर्माण कार्य चलते पाए जाने पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बावजूद भी लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे। शुक्रवार को जिले में एक्यूआई का स्तर सायं तक 381 पर पहुंच गया। वीरवार की अपेक्षा एक्यूआई में दस अंकों की बढ़ौतरी हुई है, जोकि लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है।
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नियमों की अवहेलना करने पर लगाया जुर्माना
नियमों की अवेहलना कर सफीदों रोड पर बिना अनुमति चलाए जा रहे फीड मिल व बस अड्डे के नजदीक स्कूल का निर्माण चलता पाया जाने पर कार्रवाई हुई है। यह दोनों कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली व पंचकुला की टीम ने की थी। इसके बाद उनको सूचना दी। इस पर फीड मिल पर साढ़े चार लाख तो स्कूल के निर्माण पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
अश्वनी धीमान क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।