जींद। चार वर्ष पहले 500 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी को एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कैथल के गुलियाना निवासी मोहित को 7 अगस्त 2020 को सीआईए नरवाना की टीम ने बस अड्डा गांव उझाना में पकड़ा था। आरोपी को सीआईए ने नेपेवाला रोड पर धमतान माइनर पुल के पास कच्चे रास्ते पर प्लास्टिक के कट्टों में नशीले पदार्थ के साथ काबू किया था। वह किसी का इंतजार कर रहा था। सीआईए ने आरोपी के कब्जे से 50 कट्टों में भरा 500 किलोग्राम डोडा पोस्त काबू किया था। इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपी को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी।