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नशा मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत घातक :देवराज

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फोटो। नशा मुक्ति केंद्र में कानूनों के बारे में जागरूक करते देवराज मलिक। स्रोत प्रशासन
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जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से शुक्रवार को नशा मुक्ति केंद्र में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता देवराज मलिक ने प्रतिबंधित एवं चेतावनी युक्त नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 1985 से एनडीपीएस एक्ट लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं तथा इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नशा मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने सभी को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया।
मनोवैज्ञानिक नरेश जागलान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर घर बैठे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि 12 सितंबर को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना एवं सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्य दिवस पर स्पेशल लोक अदालत भी लगाई जा रही है।
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