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एसडीओ व चपरासी पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज

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बिजली बिल के साढ़े चार लाख रुपये लेकर निगम में जमा नहीं करवाने पर पुलिस ने बिजली निगम के एसडीओ और चपरासी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गांव पड़ाना निवासी सुरेश ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बकाया भुगतान के लिए स्कीम जारी की गई थी और योजना के तहत उसका 25 प्रतिशत बिल माफ होता था। इस दौरान उसके संपर्क में बिजली निगम में चपरासी के पद पर कार्यरत रामकुमार से हुआ। रामकुमार ने उसका संपर्क बिजली निगम के एसडीओ राजीव शर्मा से संपर्क करवाया और योजना के तहत एक से 18 सितंबर 2015 के बीच मे  साढ़े चार लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया और इस दौरान एसडीओ ने नोड्यूज जारी कर दिया। थोड़ी ही दिनों के बाद उसके पास बकाया राशि का बिल घर पर पहुंचा। इसमें निगम की तरफ से 17 लाख 38 हजार रुपये की राशि बकाया दिखाई गई। जब वह बिजली के बिल और साढ़े चार लाख रुपये की राशि के भुगतान की रसीद लेकर निगम कार्यालय पहुंचा। जहां पर रिकार्ड में जांच करने पर पता चला कि उसके द्वारा दी गई साढ़े चार लाख रुपये की राशि निगम के रिकार्ड में जमा नहीं करवाई और वैसे ही नोड्यूज करके दे दिया। पुलिस ने सुरेश की शिकायत पर बिजली निगम के एसडीओ राजीव और चपरासी रामकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच कर रहे डीएसपी कप्तान सिंह ने कहा कि निगम के एसडीओ तथा चपरासी पर बिल की साढ़े चार लाख रुपये लेकर जाम नहीं करवाने का आरोप है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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