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पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता सामाजिक एवं कानूनी अपराध : डॉ. आर्य

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04जेएनडी05-डॉ. सुरेंद्र आर्य।
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जींद। पशुपालन व डेयरी विभाग के उपनिदेशक (प्रशासनिक) डॉ. सुरेंद्र आर्य व पशु क्रूरता निवारण समिति संयुक्त सचिव ने पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता पूर्ण व्यवहार को सामाजिक एवं कानूनी अपराध बताया है। डॉ. सुरेंद्र आर्य ने कहा कि पशु ही मानव मात्र का सर्वश्रेष्ठ हितैषी है। मानव मात्र का जीवन पशुओं के बिना अधूरा है। सम-विषम परिस्थितियों में किसानों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पशु ही एकमात्र आधार रहा है।
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उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी में अधिक बोझ ढोना, पशुओं को नोकदार हथियार से हांकना, पशु धीरे चलने पर उसे लाठी से मारना, पशु का दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग करना, बिना पशु चिकित्सक की सलाह के पशुओं का उपचार करना, पशुओं को पर्याप्त भोजन व पानी नहीं देना, धार्मिक आस्था के चलते निर्दोष गोवंश को अत्यधिक मात्रा में बासी पूरी-सब्जी आदि खिलाना जैसे काम पशुओं के प्रति अत्याचार व कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं।
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