हरियाणा के जींद में प्रेमी संग मिलकर पति की तेजधार हथियार से हत्या करने की दोषी पत्नी व उसके नेहला गांव निवासी प्रेमी विक्रम को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
गांव नगूरां निवासी राजेश ने तीन अगस्त 2019 को अलेवा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई कर्मबीर रात अपने घर की छत पर चोबारे के बाहर सोया हुआ था। मध्य रात्रि के बाद कर्मबीर की पत्नी पूजा ने शोर मचाया तो परिवार के लोग छत पर पहुंच गए। कर्मबीर खून से लथपथ चारपाई से नीचे पड़ा हुआ था।
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सिर तथा छाती पर तेजधार हथियार के निशान थे। परिजनों द्वारा उसे नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश ने आरोप लगाया था कि उसकी भाभी पूजा ने किसी व्यक्ति के साथ मिल कर उसके भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने पूजा व एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
यूं दिया था वारदात को अंजाम
पुलिस ने जब पूजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि पूजा के गांव नेहला निवासी विक्रम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कर्मबीर तथा पूजा के बीच कहासुनी हुई थी। जिस पर कर्मबीर ने पूजा को थप्पड़ मार दिए थे। पूजा ने इस रंजिश में अपने प्रेमी विक्रम को बुला लिया और रात को विक्रम को घर की छत पर बने कमरे में छुपाया, जिसके बाद रात को ही योजनाबद्ध तरीके से कर्मबीर की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।