सफीदों के वार्ड छह में डेढ़ वर्ष पहले युवक की रॉड से वार करके हत्या करने के जुर्म में अदालत ने दो युवकों को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सफीदों के वार्ड छह निवासी रणजीत सिंह ने आठ फरवरी 2014 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सात फरवरी की रात को उनकी गली में जागरण था। जागरण में उसका भतीजा गुरताज भी गया हुआ था। इसी दौरान वार्ड छह निवासी मनदीप, प्रीतम तथा एक नाबालिग युवक योजनाबद्ध तरीके से अपने साथ ले गए। रास्ते में आरोपियों ने उसके भतीजे गुरताज पर रॉड से हमला कर दिया।
इसमें गुरताज गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने उस समय रणजीत सिंह की शिकायत पर वार्ड छह निवासी मनदीप, प्रीतम तथा नाबालिग युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए मनदीप तथा प्रीतम को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तीसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।