अमर उजाला ब्यूरो
जींद। घर में घुसकर एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को अदालत ने पांच साल की कैद व 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियान के अनुसार 15 मार्च 2017 को शहर थाना में शिकायत देकर एक महिला ने कहा कि दस मार्च को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव उझाना निवासी व हाल आबाद खेम नगर में रहने वाला युवक नानकू उनके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। किशोरी द्वारा शोर मचाए जाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। बाद में किशोरी ने इसके बारे में परिवार के लोगों को अवगत करवाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नानकू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद से मामला अदालत में चल रहा था।