किशोरी का अपहरण करने वाले तीन दोषियों को चार-चार साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। एक कॉलोनी की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने, धमकी देने के मामले में अदालत ने सोमवार को तीन लोगों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 14 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 23 जुलाई 2016 को भारत नगर निवासी सोनू ने उसका अपहरण कर लिया था। पहले तो वह उसे खेतों में ले गया। वहां से एक आरओ प्लांट में ले गया, जहां पर प्लांट के गाड़ी का ड्राइवर गांव किन्नर नाड़ा निवासी संदीप भी मौजूद था। दोनों उसे एक गाड़ी में डालकर ले गए। इसके बाद किसी तरह उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और उसे छुड़वाया। किशोरी ने कहा कि यह सब सोनू के एक रिश्तेदार नवीन के पक्ष में उसकी गवाही दिलाने के लिए किया गया था। नवीन का उनके साथ पहले ही एक मामले में केस चल रहा है। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने नवीन के पक्ष में गवाही नहीं दी तो उसके परिवार के लोगों को जान से मार देंगे। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर सोनू, प्रेमो देवी, नवीन, प्रवीण तथा संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोमवार को अदालत ने इस मामले में सोनू, नवीन तथा संदीप को दोषी करार देते हुए तीनों को चार-चार साल की कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषियों को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।