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पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाकर आरोपियों को डेढ़ साल पहले दिलाई जमानत

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कांग्रेस सेवा दल का कार्यकारी जिला अध्यक्ष समेत तीन गिरफ्तार
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अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों। करसिंधु गांव में दो साल पहले हेचरी मालिक रविंद्र पर हमला करने के आरोप मेें एसडीजेएम प्रवेश सिंगला की अदालत ने कांग्रेस नेता समेत तीन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मेें जींद जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस द्वारा कमजोर धाराएं लगाई गई थीं। इसमें तीनों को डेढ़ साल पहले गिरफ्तार के बाद तुरंत जमानत मिल गई थी।
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हैचरी संचालक करसिंधु निवासी रविंद्र ने 15 फरवरी 2018 को स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उस पर छह मई 2016 की रात को हैचरी में आकर गांव अंटा निवासी नरवैल सिंह, साहब सिंह एवं अन्य ने हमला कर दिया था। जिन्होंने उसके मुंह पर बंदूक का बट मारकर घायल कर दिया था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी गई थी। उसकी शिकायत पर सफीदों थाना पुलिस ने उक्त आरोपियों पर आठ मई 2016 को एक मुकदमा दर्ज किया था। रविंद्र ने याचिका में आरोप लगाते हुए कहा था कि मामले में पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश में आरोपियों को रियायत देते हुए धारा 459,460/34 व 325 जानबूझ कर नहीं लगाई है। रविंद्र के अनुसार वह अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट से असंतुष्ट था। जिसके बाद उसने 216 सीपीपीसी तहत ट्रायल कोर्ट में अर्जी दायर की। जिस पर 11 जनवरी 2019 को एसडीजेएम प्रवेश सिंगला की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान मुकदमे में धारा 325,459व 460/34 आईपीसी जोड़ने की बात कहते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। मामले में गांव अंटा निवासी कांग्रेस नेता नरवैल सिंह, पंजाब के जिला जालंधर के शाहकोट निवासी गुरपेज सिंह व साहब सिंह को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जींद जेल भेज दिया। नरवैल सिंह को अभी कई दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस सेवा दल का कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी वह कई पदों पर रह चुके हैं।
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